शासन द्वारा यौन अपराध पीड़ित महिलाओं को उ.प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना का प्रावधान रखा गया है (डीएम बिजनौर)

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नजीबाबाद से सपना वर्मा की रिपोर्ट✍️

बिजनौर:- जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि शासन द्वारा यौन अपराध पीड़ित महिलाओं को उ.प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत महिला पर तेजाब का उपयोग करके उसे जानबूझ कर गहरी चोट पंहुचाने, बलात्कार, जिसके परिणाम स्वरूप पीडिता की मृत्यू हो जाए या वह स्थायी निष्क्रियता की अवस्था में पहुंच जाने, सामुहिक बलात्कार, दहेज मृत्यु आदि प्रकरणों में दण्ड के प्रावधान के अलावा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किए जाने पर स्वयं पीड़िता को अथवा मृत्यू होने की दशा में उसके बच्चों को एक से सात लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय कक्ष में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की जिला संचालन समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक के दौरान जिला स्तरीय संचालन समिति के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत कुल 26 प्रकरणों में सभी पहलुओं पर गहन विचार उपरांत 08 पॉक्सो एक्ट तथा 304बी के तहत 09 कुल 17 प्रकरणों पर यौन पीड़ित बच्चियों, महिलाओं और मृतक महिला के बच्चों को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत पॉस्को से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के क्षतिपूर्ति 3-3 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा एक प्रकरण को मेडिकल बोर्ड को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए जबकि 09 प्रकरण समिति द्वारा मानक के अनुरूप न पाए जाने पर निरस्त किए गए। उन्होंने जिला प्रोवेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी पात्रों को उक्त धनराशि का निर्धारित नियमों के अनुरूप यथाशीघ्र लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण रंजन, जिला प्रोवेशन अधिकारी संजय यादव, सीएमएस महिला अस्पताल श्रीमती प्रभा रानी, संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला अग्रिणी बैंक प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

वेब पोर्टल चैनल इन चीफ विनोद शर्मा

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