राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एके सिंह राजपूत के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ

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विनोद शर्मा की रिपोर्ट

आज दिनाॅक 12 जनवरी 2020 को 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2020 के द्वितीय दिवस पर वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्री ए0के सिंह राजपूत के कुशल निर्देशन में अमरोहा रेलवे स्टेशन के प्रांगण में वाहन चालको एवं परिचालको की एक कार्यशाला एवं नेत्र स्वास्थ परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्याक्रम का शुभारम्भ अमरोहा रेलवे स्टेशन के प्रधान टिकट निरीक्षक श्री कैलाश चन्द एवं सम्भगीय निरीक्षक प्राविधिक श्री वैभव सोती ने फीता काट कर किया। शिविर में डाक्टर प्रशान्त सारस्वत एवं डाक्टर फईम अख्तर ने शिविर में उपस्थित वाहन चालको का परीक्षण किया जिसमें कुल 138 वाहन चालको का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ परीक्षण किया गया जिसमें सात वाहन चालको में नेत्र दृष्टिरोग के लक्ष्ण पायें गये जिन्हे नेत्र चिक्तिसक डाक्टर प्रशांत सारस्वत द्वारा उपचार विधि बता नियमित जांच कराने के लिये कहाॅ गया। तथा एक ई0 रिक्शा वाहन चालक में कलर ब्लाइन्डनैंस के लक्ष्ण पाये गये।
कार्यक्रम अमरोहा नगर के ईव रिक्शा/आटो रिक्शा/टैक्सी वाहन चालको एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्टैज कैरिज वाहनो के चालको एवं परिचालको ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमरोहा रेलवे स्टेशन के प्रधान टिकट निरीक्षक श्री कैलाश चन्द ने अपने सम्बोधन में कहा कि सड़क दुघटनायें एक अभिषाप हैं दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सावधानी ही एक मात्र उपाय हैं। नियमो का संरक्षण और सावधानी ही हमें दुर्घटनाओं से बचा सकती है।
कार्यक्रम में उपस्थित वाहन चालको को सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक वैभव सोती आटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालको को ड्राईविंग लाईसेन्स बनवाने हेतू प्रेरित किया तथा लाईसंन्स शुल्क एवं आवेदन की प्रक्रिया समझाइ।
इसी क्रम में जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्री अनिल कुमार जग्गा ने चालन विनियमन 2017 एवं मोटर एमेन्टमैंट बिल 2019 पर विस्तार से तकनिकि एवं व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध कराई तथा सड़क एवं यातायात नियमो का पालन ना करने से हाने वाली हंानियो पर प्रकाश डाला तथा वाहन चालको को बिना वैध थर्डपार्टी बीमा करायें वाहन का संचालन ना करने की हिदायत दी तथा वाहन चालको का बताया कि अगर आप बिना बीमा कराये या फर्जी बीमा प्रमाण पत्र के साथ वाहन का संचालन करते हैं और आपके वाहन से कोई दुर्घटना घटित हो जाती हैं तो नये मोटर वाहन कानून एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आपको पीड़ित पक्ष का क्षतिपूर्ति करनी पडेगी। जिसका निर्धारण दो लाख रुपयें से लेकर पन्द्रह लाख रुपये तक हो सकता हैं, और आपको दण्ड अलग से भरना पडे़गा, जिसमें आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इस लिये सावधानी पूर्वक वाहन का संचालक करें। वैसे भी वाहन का बीमा आपका एवं आपके वाहन का सुरक्षा प्रहरी हैं थोड़ा से निवेष आपको भयमुक्त कर सकता है।
कार्यक्रम में श्री प्रवीन ठाकुर ,यातायात प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह अत्री, यातायात पुलिस आरक्षी श्री गौरव कुमार, परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सदस्य श्री रोहित राजपूत, सत्यजीत सिंह, श्री तुलसी वर्मा, श्री मोहम्मद सलीम ,श्री हुसैन कैसर जैदी आदि उपस्थित रहें।

वेब पोर्टल चैनल इन चीफ विनोद शर्मा

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