नव वर्ष एवं शादी समारोह पर बिना लाइसेंस के शराब पिलाने पर होगी कार्यवाही (जिला आबकारी अधिकारी, रविशंकर सिंह)

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सहारनपुर से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट

सहारनप जनपद में शादी विवाह समारोह के अवसर पर बैंकट हॉल एवं मैरिज होम तथा फार्म हाउस पर अवैध तरीके से मदिरा पान कराए जाने की शिकायते आबकारी विभाग को मिल रही थी।
जिस पर आज जिला अधिकारी के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर ने सभी होटल मैनेजर्स मालिकों एवं बैंकट हॉल स्वामियों को लिखित हिदायत दी है कि भविष्य में इस तरह से अवैध ढंग से शराब का मदिरापान न कराया जाए अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो आबकारीअधिनियम के तहत उन होटलो बैंक्विट हाल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी होटल स्वामी एवं बैंक्विट हॉल तथा फार्म हाउस स्वामी को निर्देशित किया है कि किसी भी विवाह समारोह पर आबकारी विभाग से एक दिन का लाइसेंस प्राप्त कर आप मंदिरा का आवंटन कर सकते हैं। उन्होंने राजस्व बढ़ोतरी के लिए प्रवर्तन दल के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद पर किसी भी तरह से अवैध शराब के साथ अन्य प्रदेश से आने वाली शराबों पर भी रोक लगाने के लिए सक्रिय रहने के लिए कहा है। तथा अपने अधीनस्थ सभी सर्किल के इंस्पेक्टर को निर्देशित किया है कि वह दुकानों पर जाकर समय-समय पर निरीक्षण करते रहें ताकि राजस्व की बढ़ोतरी हो सके।
इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी ने कहा है कि कि आने वाले नव वर्ष मनाने के लिए सभी बैंक्विट हॉल, रिसॉर्ट, एवं होटल पर जहां बार की परमिशन नहीं है वह लोग एक दिन का बाहर का लाइसेंस लेकर अपना समझ मान सकते हैं इसके साथ ही अपने जनपद की ही शराब का वितरण कर सकते हैं जिससे राजस्व की बढ़ोतरी हो सके।

वेब पोर्टल चैनल इन चीफ विनोद शर्मा

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